कवल उन्हीं मॉल को खुलने की इजाजत होगी जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे. ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल में कोरोना को लेकर जगह-जगह नोटिस लगाए जाएंगे जिनमें नियमों की जानकारी दी जाएगी.

ग्रेटर नोएडाः ग्रेटर नोएडा में सोमवार से सभी मॉल को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार ग्रेटर नोएडा के मॉलों को 8 जून से खोलने की इजाजत प्रशासन ने दी है. हालांकि, उन्हीं मॉलों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे. सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिनके आधार पर ही मॉल खोलने की इजाजत दी जाएगी.
सोमवार से खुलने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी मॉल में तैयारियां शुरू हो गई हैं. मॉल के अंदर साफ-सफाई की जा रही है और सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के वेनिश मॉल में भी जगह-जगह साफ सफाई की जा रही है.
ग्रेटर नोएडा के वेनिश मॉल में लोगों की भीड़ जमा होती थी लेकिन आज इस मॉल में कोरोना के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है. वेनिश मॉल में जगह-जगह साफ-सफाई की जा रही है. क्योंकि 21 मार्च के बाद से ही सभी मॉल कोविड-19 के चलते बंद किए गए थे. मॉल खोलने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन्हें को पूरा करने पर ही वे खोले जा सकेंगे.
ग्रेटर नोएडा के वेनिश मॉल में जगह-जगह लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर नोटिस लगाए जाएंगे. जैसे की बगैर मास्क के मॉल के अंदर एंट्री नहीं हो सकेगी. मॉल के एंट्री गेट पर लोगों पहले सैनिटाइज किया जाएगा फिर उसके बाद थर्मल स्कैनिंग से टेंपरेचर मापा जाएगा अगर उनकी बॉडी का टेंपरेचर सही नहीं पाया जाता तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा.
मॉल में आने वाले लोगों के एंड्राइड मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना भी जरूरी होगा वरना मॉल में अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी. लिफ्ट के अंदर दूरी बनाकर खड़े रहना होगा. लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे. एस्क्लेटर पर भी दूरी बना कर लोग चल सकेंगे.
मॉल के मुख्य द्वार पर गोले बनाए जाएंगे जिससे की 2 गज की दूरी बनी रहे. मॉल के ट्रायल रूम-चेंजिंग रूम भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. मॉल के अंदर कहीं पर भी नहीं बैठा जा सकेगा. मॉल के अंदर किसी भी चीज को टच नहीं किया जा सकता है. वहीं 60 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों को मॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी. इस उम्र के लोगों को घर वापस भेज दिया जाएगा. मॉल के अंदर कुछ निशान बनाए जाएंगे. वही सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही लोग मॉल के अंदर शॉपिंग और घूम सकेंगे. इन्हीं नियमों के अनुसार मॉल संचालक अपना मॉल खोल सकेंगे.
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