ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आप अपने NPS से पैसे कैसे निकाल सकते हैं.
कितने पैसे निकाल सकते हैं?
सबसे पहले बता दें कि आप अपने NPS से आंशिक तौर पर ही पैसे निकाल सकेंगे, वो भी तब जब आपने अपनी NPS की सदस्यता तीन साल तक पूरी कर ली है. इसके पहले तक आप बिल्कुल विदड्रॉअल नहीं कर सकते. विदड्रॉअल नियमों के मुताबिक, आपके अकाउंट में आप जितना योगदान खुद जमा करते हैं, उसके 25 फीसदी से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते. आपके इस 25 फीसदी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. यह भी ध्यान दें कि आप अपने NPS अकाउंट से इसकी पूरी अवधि के दौरान महज तीन बार पैसे निकाल सकते हैं.
किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?
सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 के इलाज के लिए पैसे निकालने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. वहीं इसके लिए विदड्रॉअल के लिए दिया जाने वाला फॉर्म अच्छे से भरकर देना होगा.
पैसे निकालने के लिए क्या करना होगा?
आप कोविड-19 के इलाज के लिए NPS टियर-1 अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको-
– सबसे पहले https://www.cra-nsdl.com/CRA लिंक पर जाकर अपने NPS अकाउंट से लॉगइन करना होगा. आपको जो PRAN यानी Permanent Retirement Account Number जारी किया गया है, वही आपकी यूजर आईडी होगी.
– लॉगइन करने के बाद आपको ‘Transact Online’ टैब के नीचे दिख रहे ‘Withdrawal’ऑप्शन को क्लिक करना होगा.
– इसपर क्लिक करने के बाद आपको ‘Partial Withdrawal from Tier-1’ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
– इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया वेबपेज खुल जाएगा. यहां आपको फिर से अपना PRAN कन्फर्म करके, ‘Submit’ पर क्लिक करना होगा. यहां आपको सिस्टम जेनरेटेड फॉर्म और जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे.
– इसके बाद एक दूसरा टैब ओपन होगा, जिसमें आपका PRAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ और विदड्रॉअल अमाउंट की डिटेल होगी. आपको अपने विदड्रॉअल अमाउंट का प्रतिशत बताना होगा. आपको पैसे निकालने का कारण भी बताना होगा, जिसके बाद ‘Submit’ पर क्लिक करना होगा.
– सबमिट करने के बाद आपको एक सिस्टम जेनरेटेड फॉर्म मिलेगा, जिसे डाउनलोड करना होगा. आपको इस फॉर्म को अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नोडल ऑफिस भेजना होगा, जहां आगे की प्रक्रिया होगी. नोडल ऑफिस की ओर से आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे.
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