मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5537 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1 लाख 80 हजार 298 हो गई है. वहीं 198 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 8053 तक पहुंच गई है. प्रदेश के कुल पॉजिटिव मामलों में 79 हजार 075 एक्टिव केस हैं जबकि 93 हजार 154 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.
वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी कामों के लिए गतिविधियों पर रोक बुधवार से लागू हो गई है और यह 15 जुलाई तक लागू रहेगी.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि पुलिस ने धार्मिक स्थल सहित किसी भी स्थान पर जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है.
आदेश में कहा गया कि निगम प्रशासन द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाके में जरूरी गतिविधियों, आवश्यक सामानों की आपूर्ति और आपात चिकित्सा के लिए छोड़कर एक या ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू है.
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आपात चिकित्सा जरूरतों को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक शहर में एक या ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. आपात सेवा, सरकारी और अर्द्ध सरकारी एजेंसियों और ड्यूटी पर तैनात उनके अधिकारियों को इससे छूट रहेगी. अनाज, सब्जी, दूध आपूर्ति, चिकित्सा और किराना स्टोर, अस्पताल, दवा और संबद्ध प्रतिष्ठानों को भी इससे छूट दी गयी है.
अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान इसी तरह की निषेधाज्ञा पहले भी जारी की थी. सार्वजनिक या निजी स्थानों पर जमावड़े के कारण कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका के चलते नया आदेश जारी किया गया है .
दुकानों, बाजार, नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पॉर्लर जाने जैसी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आस-पड़ोस में जाने की अनुमति होगी . गैर जरूरी काम से लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी. आदेश में कहा गया कि हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी को बनाकर रखना होगा . उन्होंने कहा कि आपात और विशेष मामलों में जोनल पुलिस उपायुक्त इससे छूट प्रदान कर सकेंगे.
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