लोग इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे.
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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